जौनपुर (सं.) 16 जून। जिला समाज कल्याण अधिकारी मीनाक्षी वर्मा ने बताया कि समाज कल्याण अनुभाग 2, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना व शासनादेश समाज कल्याण अनुभाग 3 अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजना के अन्तर्गत आनलाइन सबमिट स्वहस्ताक्षरित निशान अंगूठा युक्त आवेदन पत्र तथा अपलोड किये गये सभी आवश्यक स्वहस्ताक्षरित/निशानी अंगूठा युक्त संलग्नकों यथा- आय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, मृतक की आयु का प्रमाण पत्र एवं बैंक खाता सम्बन्धी प्रपत्र का पिं्रट आउट निकालकर उस पर भी पुष्टिस्वरूप आवेदक अपने हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा के साथ अपने पास रखेंगे।
आवेदक सत्यापनकर्ता अधिकारी/कर्मचारी द्वारा उपलब्ध कराये गये आवेदन-पत्रों के प्रिंट आउट पर अपने हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा लगाकर प्रमाणित कर सत्यापनकर्ता अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे तथा प्राप्त कराये गये आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद अपने पास रखेंगे। उक्त प्रक्रिया उपरोक्त संदर्भित शासनादेश के क्रम में 10 जून से ही प्रभावी है। उपजिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह आवेदक के आवेदन पत्र का मय संलग्नक के प्रिंट आउट तत्काल निकलवाकर सत्यापनकर्ता अधिकारी/कर्मचारी को उपलब्ध करायेंगे।
उपजिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा नामित सत्यापनकर्ता अधिकारी/कर्मचारी का दायित्व होगा कि वह आवेदक को आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद उपलब्ध कराते हुये आवेदन पत्र की हार्ड कापी मय संलग्नक सत्यापन के उपरान्त सम्बन्धित उपजिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी को प्राप्त करायेंगे। यह कार्य सत्यापनकर्ता अधिकारी/कर्मचारी आनलाइन आवेदन की तिथि से विलम्बतम 15 दिनों के अन्दर सम्पन्न करना सुनिश्चित करेंगे।
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