जौनपुर (सं.) 13 जून। वरिष्ठ कोषाधिकारी राकेश सिंह ने बताया उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के पेंशनरांे/पारिवारिक पेंशनरांे का भुगतान शासनादेश के क्रम में कोषागार द्वारा किया जाना है। ऐसे पंेशनर/पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन पत्रावलियां पूर्व में कोषागार को प्रेषित हैं परन्तु उनका सत्यापन नहीं हुआ है तथा 24 मई को प्रेषित पेंशन पत्रावलियां जिसका सत्यापन पूर्णतया अवशेष है, से अपेक्षा है कि अपनी बैंक पासबुक, पैन कार्ड एवं आधार कार्ड (यदि हो) के साथ कोषागार कार्यालय में डाटा फीडिंग प्रक्रिया के दौरान 14 से 17 जून के बीच समय 11 से 2 अपरान्ह तक उपस्थित होकर अपना भौतिक सत्यापन कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि पेंशनर के सत्यापन के कार्य में राज्य विद्युत परिषद पेंशनर्स संघ से भी सहयोग की अपेक्षा की जाती है।
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