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Saturday 28 May 2016

तीन आरोपियों को आजीवन कारावास

आरोपियों पर 16-16 हजार रूपये का लगाया गया अर्थदण्ड
जौनपुर (सं.) 28 मई। जफराबाद थाना क्षेत्र में जमीनी रंजिश को लेकर 14 जनवरी 2005 को ग्राम प्रधान नीबू लाल व राम रतन की गोली मारकर की गयी हत्या के मामले में शनिवार को एडीजे द्वितीय अरविन्द मलिक ने आरोप सिद्ध होने पर 3 आरोरियों को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड का दण्ड सुनाया। 
आरोपितों में जफराबाद क्षेत्र के समोपुर निवासी अरुण यादव व मुन्ना तथा रायपुर निवासी सर्वेश चौहान है। इन तीनों को दोषी करार देते हुये विद्वान न्यायाधीश ने खुले न्यायालय में यह सजा सुनायी।
मामले की प्राथमिकी समोपुर गांव निवासी मृतक राम रतन के भाई विजय यादव ने दर्ज करायी थी। अभियोजन की तरफ से पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी जवाहर लाल यादव ने किया।

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