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Sunday, 24 July 2016

न्यायालय के आदेश पर बने चकमार्ग का आवागमन अवरूद्ध

गांव के ही एक मनबढ़ व्यक्ति द्वारा किया जा रहा यह काम
जौनपुर के केराकत क्षेत्र में चकमार्ग पर अवैध कब्जे
की नियत से बीच रास्ते पर रखी गयी पेड़ की डाली।
छाया-तेजस टूडे
केराकत, जौनपुर (सं.) 24 जुलाई। स्थानीय तहसील क्षेत्र के ग्राम तरियारी गांव में स्थित बेलहरी-जयगोपालगंज पिच मार्ग से गांव के राधे के घर तक उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश पर लगभग 15 दिन पूर्व बनाये गये चकमार्ग पर अतिक्रमण करके मार्ग अवरूद्ध कर दिया गया है।
मालूम हो कि उस गांव के पूर्व प्रधान व समाजसेवी राजाराम यादव द्वारा उच्च न्यायालय में जनहित में दाखिल याचिका पर 15 अगस्त 2014 को उक्त चकमार्ग के निर्माण का आदेश जिलाधिकारी जौनपुर व उपजिलाधिकारी केराकत को दिया गया था।
उसी के अनुपालन में 15 दिन पूर्व उक्त चकमार्ग का निर्माण तहसीलदार केराकत की देख-रेख में सम्पन्न कराया गया लेकिन गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा साजिशन आवागमन अवरूद्ध करने के उद्देश्य से पेड़ की डाली बीच रास्ते में रखकर रास्ता अवरूद्ध कर दिया गया है जिससे आवागमन की समस्या उत्पन्न हो गयी है।


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